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राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट

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13 साल पुराने मामले ने बढ़ाई मुश्किल

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ मराठवाड़ा के बीड जिले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है। परली कोर्ट ने लगातार कई तारीखों पर अदालत में गैरहाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वॉरंट जारी किया है।

मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 143 (गैरकानूनी सभा), धारा 427 (नुकसान पहुंचाना) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बता दें कि यह मामला 13 साल पुराना है। रेलवे में परप्रांतीय युवाओं की भर्ती मामले को लेकर साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों पर पथराव किया था। इस मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।

बीड के अंबाजोगाई में मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एसटी बस में तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से राज ठाकरे कभी भी अदालत की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए।

एक बार वह राज्य में सूखे के हालात का जायजा लेने के लिए अंबाजोगाई गए थे। उस दौरान उन्होंने अदालत में हाजिर होकर दंड भी भरा था। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दी थी।


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