प्रशासन ने तलब किया वर्ष 2017 चुनाव का ब्योरा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 522 शहरी निकायों में मेयर और चेयरमैन पद का आरक्षण इस बार बदल सकता है। वर्ष 2018 के बाद नए शहरी निकायों के गठन और सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद 111 नए निकाय बनाए गए हैं। इस बार 763 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं।
हालांकि नगर विकास विभाग ने कहा है कि इन निकायों में आरक्षण के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होगा, लिहाजा पिछली बार का ब्योरा शासन को भेज दिया जाएगा। इसके पहले जो आरक्षण तय करने संबंधी आदेश जारी किए गए थे, उसमें भी कहा गया था कि जहां पर आबादी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वहां आरक्षण की पुरानी प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया जाएगा। जहां बदलाव हुए हैं, वहां नए सिरे से आरक्षण तय होंगे।
पिछली बार 2017 में कुल 652 शहरी निकायों के चुनाव हुए थे। इस बार 241 शहरी निकाय ऐसे होंगे, जहां पर आरक्षण का निर्धारण नए सिरे से किया जाना है।
वॉर्डों का आरक्षण तय करने के लिए शासन ने आदेश दिए हैं कि अगर किसी वॉर्ड में 50 प्रतिशत से ज्यादा नई आबादी होती है, तो उसे नया वॉर्ड मानकर आरक्षण तय किया जाएगा।
अगर वॉर्डों की सीमाओं में बदलाव के बाद भी आबादी में बदलाव 50 प्रतिशत से कम रहता है, तो वहां पुरानी आरक्षण प्रक्रिया लागू होगी। हालांकि अभी मेयर और चेयरमैन के आरक्षण तय करने में यही फॉर्म्युला लागू होगा। इस पर जल्द ही फैसला