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बहू को जिंदा जलाने वाली सास को 7 साल बाद उम्रकैद

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महाराजगंज, 20 नवंबर 2024। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक बहू को जिंदा जलाने के अपराध में 70 वर्षीय महिला को स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना 20 दिसंबर, 2017 को जिले के गुगली थाना क्षेत्र के अमोधा गांव में हुई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को अपनी बहू आरती गौर (23) की दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या करने के मामले में दोषी कौशल्या देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई. सरकारी वकील संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराधी महिला ने तेल डालकर बहू को जिंदा जला दिया. सरकारी वकील ने बताया कि मृतक महिला के पिता जय प्रकाश गौर की शिकायत के आधार पर कौशल्या देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस केस दर्ज किया गया था. केस की सुनवाई के दौरान नौ लोगों की गवाही हुई. इसके बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


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