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जेट फाउंडर के प्रमुख गोयल को नहीं मिली राहत, बेल याचिका HC से खारिज़

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मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी हैं नरेश गोयल

डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका खारिज़ कर दी है। गोयल 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है। खुद की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग को लेकर गोयल ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी।
जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गोयल को दूसरे कानूनी विकल्प अपनाने की छूट होगी। मौजूदा आदेश विकल्पों के रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा।
बता दें कि कैनरा बैंक के 538 करोड़ के कथित लोन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने गोयल को 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। गोयल ने हेबियश कॉरपस पिटिशन में खुद की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध व मनमानीपूर्ण बताया था।

याचिका में गोयल ने दावा किया था कि ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी का कोई तार्किक आधार नहीं था। उन्हें इस मामले में हिरासत में भेजने का आदेश भी नियमों के खिलाफ था। लिहाज़ा इसे निरस्त कर दिया जाए।

गोयल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पिछले दिनों ईडी ने गोयल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, जिसका विशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया है।


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