Samachar Prahari
Top 10ताज़ा खबरबिज़नेस

एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र का स्पष्टीकरण

Share

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि टेलिकॉम विभाग ने सरकारी कंपनियों से 96 फीसदी एजीआर भुगतान की मांग को वापस ले लिया है। यह रकम लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए है। सरकारी कंपनियों से एजीआई वापस लेने की जानकारी के एवज में उसने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

96 फीसदी रकम की मांग वापस लेगा विभाग

बता दें कि दूरसंचार विभाग ने गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाए से संबंधित चार लाख करोड़ रुपए में से 96 फीसदी रकम की मांग वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लि, जैसी निजी संचार कंपनियों की ओर से एजीआर से संबंधित बकाया राशि के भुगतान को लेकर दाखिल हलफनामों का जवाब देने के लिये दूरसंचार विभाग ने पीठ से कुछ समय देने का अनुरोध किया है।

सरकार ने हलफनामा दाखिल किया
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूति एम. आर. शाह की पीठ को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि दूरसंचार विभाग ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर संबंधित बकाया राशि की मांग की वजहें स्पष्ट की गयी हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने बैंक गारंटी और प्रतिभूति के बारे मे जानना चाहा, जो एजीआर से संबंधित बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये इन निजी कंपनियों से लिया जा सकता है। इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है।


Share

Related posts

महाराष्ट्र के पालघर जिले में भूकंप का झटका

samacharprahari

‘भारत में पेट्रोल ब्रिटेन-जर्मनी से सस्ता, पड़ोसी देशों से महंगा’

samacharprahari

भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता एडिलेड टेस्ट

samacharprahari

Leave a Comment