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मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज

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मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। देशमुख ने पिछले हफ्ते आईपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व ह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार मामले में अरेस्ट किया गया है। देशमुख को 2 नवंबर 2021 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। वह दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच बार मालिकों से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ द्वारा ली गई कथित रिश्वत मामले में मुख्य लाभार्थी थे।
उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए इस याचिका का कोई महत्व नहीं है। एक बार चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पेशल कोर्ट इसे खारिज करे।


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