ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबरभारतराज्य

ओबीसी आरक्षण: महाराष्ट्र के आवेदन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

Share

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी महाराष्ट्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने अपने आवेदन में 15 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है।

अदालत ने राज्य के चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों की 27 पर्सेंट सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। ये सीटें पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित थीं।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ से कहा कि इस मामले में एक आवेदन सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर किया गया है। राज्य सरकार के वकील ने बुधवार या शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।


Share

Related posts

31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

samacharprahari

PMLA के प्रावधानों के तहत ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Prem Chand

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा

Prem Chand

कोस्टल रोड के लिए टाटा गार्डन के पेड़ काटने पर रोक

Prem Chand

बिटकॉइन घोटाला मामले में सीबीआई जांच शुरू

Prem Chand

यूपी में सरकारी नौकरी का सपना नहीं होगा पूरा, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की तैयारी

samacharprahari