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घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान

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-देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ

मुंबई। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री शंकर ठक्कर ने बताया कि देश में नए उपभोक्ता कानून को लागू किया गया है। इससे घटिया सामान बेचने वालों और ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनकर्ता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया गया है। हालांकि झूठी शिकायत करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) के तहत अब घटिया सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल या एक लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में कंपनियों की शिकायत कर सकेगा। फिलहाल शिकायत वहीं की जा सकती थी, जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा।

बड़े नुकसान पर ग्राहक को पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। ऐसे मामले में सात साल की जेल होगी। उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा दस लाख रुपये एवं सात साल या आजीवन कारावास भी संभव है। इस कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी।


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