Samachar Prahari
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबर

‘असली शिवसेना’ पर कानूनी घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र स्पीकर के मूल रिकॉर्ड

Share

प्रहरी संवाददाता, नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत दूसरे विधायकों के अयोग्यता संबंधित कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह निर्देश दिया है।

ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड में जालसाजी हुई है। इस मामले की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पहले भी उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और उनके विधायकों को एक अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल याचिका पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव गुट की ओर से जो आवेदन दिया गया था, उसे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने खारिज कर दिया था।

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी 2024 को अपने आदेश में शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना घोषित किया था। उन्होंने शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के आवेदन को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जून 2022 में जब ओरिजिनल शिवसेना पार्टी विभाजित हुई, तो शिंदे ग्रुप को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन हासिल था।


Share

Related posts

शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक की11करोड़ की संपत्ति जब्त ,गिरफ्तारी की तलवार लटकी

Prem Chand

भारत गौरव ट्रेन को प्राइवेट प्लेयर करेंगे ऑपरेट!

samacharprahari

राकेश अस्थाना को बनाया गया बीएसएफ का महानिदेशक

samacharprahari

Leave a Comment