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सुप्रीम कोर्ट से गुहार, अग्निपथ स्कीम को चुनौती

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर भारत सरकार के अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रतिवादी बनाया है और अग्निपथ स्कीम को खारिज करने की गुहार लगाई है।
याचिकाकर्ता एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपनी अर्जी में कहा है कि ऑफिसर के लिए स्थायी कमीशन होता है। वह 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, जबकि 14 जून 2022 को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अग्निपथ स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
इस योजना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने 14 जून के ऑर्डर व नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग करते हुए इसे गैर संवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है।


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