ताज़ा खबर
OtherTop 10क्राइमताज़ा खबरराज्य

विज्ञापनों में झूठे दावे पर पतंजलि को कोर्ट की फटकार

Share

भ्रामक दावे पर लग सकता है एक करोड़ का जुर्माना

डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कई रोगों के संबंध में अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में ‘झूठे’ और ‘भ्रामक’ दावे को लेकर मंगलवार को आगाह किया।
कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा, ‘पतंजलि आयुर्वेद को अपने ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोकना होगा। अदालत ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगी…।’
शीर्ष अदालत ने टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ रामदेव पर अभियान का आरोप लगाने वाली आईएमए की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया था।
अदालत ने कहा कि यदि यह गलत दावा किया जाता है कि किसी विशेष बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो वह हर प्रोडक्ट पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने पर भी विचार कर सकती है।


Share

Related posts

जापान: टोक्यो में रनवे पर दो विमानों की टक्कर से लगी भीषण आग

samacharprahari

भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए पांच राफेल विमान

samacharprahari

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आईईडी विस्फोट,  सीआरपीएफ जवान शहीद, दो घायल

samacharprahari

सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी, देश भर में सीबीआई ने मारे छापे

samacharprahari

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपल्व देब ने पद से दिया इस्तीफा

Prem Chand

‘असली शिवसेना’ पर कानूनी घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र स्पीकर के मूल रिकॉर्ड

Prem Chand