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यस बैंक प्रकरण: राणा कपूर की बेटी को मिली जमानत

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मुबई। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने डीएचएफएल यस बैंक धोखाधड़ी मामले में राणाकपूर की बेटी रोशनी कपूर को जमानत दे दी। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर समन जारी होने पर अदालत में पेश हुई थीं। रोशनी कपूर को इस मामले में पिछले महीने अदालत ने समन जारी किया था। सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद किए गए आठ आरोपियों में रोशनी का भी नाम शामिल है।
रोशनी कपूर के वकील सुभाष जाधव ने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके मुवक्किल को जमानत दे दी है। इसी साल जून में सीबीआई ने राणा कपूर एवं अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम एवं भादंवि के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया था। लेकिन विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप हटा दिए थे। अभियोजन पक्ष ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियिम के तहत अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी हासिल नहीं की थी। यह मामला सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में चला गया।
मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने सीबीआई के आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया और उन सभी आरेापियों को समन जारी किया जो गिरफ्तार नहीं किये गये थे। उनमें रोशनी कपूर और चार अन्य कपंनियां डीएचएफएल, बिलीफ रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरके डब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के डिबेंचर में निवेश के बदले राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली कंपनियों को कथित रूप से अनुचित लाभ मिला।


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