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परमबीर सिंह पर 5000 रुपये का जुर्माना

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आयोग के समक्ष पेश नहीं होने पर लगाया जुर्माना
मुंबई। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने समन जारी करने के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं होने के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि मुख्यमंत्री के कोविड राहत कोष में जमा की जाएगी। इससे पहले भी सिंह आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए थे। आयोग बुधवार को भी मामले की सुनवाई करेगा।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। हालांकि, देशमुख ने आरोपों का खंडन किया था। सिंह मंगलवार को आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए और उनके वकील ने एक आवेदन दायर कर कहा कि सिंह को समन प्राप्त नहीं हुआ था।


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