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दिल्ली में GRAP-4 लागू, 50 ℅ कर्मचारी घर से करेंगे काम

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नई दिल्ली, 05 नवंबर 2023 : दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘अति गंभीर’ श्रेणी में है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक तथा चार पहिया वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। ये नियम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चौथे चरण के तहत लागू किए गए हैं। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 450 को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले ये लागू किए जाते हैं। हालांकि, इस बार ये नियम पहले से सक्रियता दिखाते हुए लागू नहीं किए गए। ग्रेडेड रेस्‍पॉन्‍स ऐक्‍शन प्‍लान के चौथे व अंतिम चरण के तहत अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-छह मानकों का पालन करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है। वहीं, आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को इससे छूट दी गई है। इसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश भी शामिल हैं।


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