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चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे गुट ने की तत्काल सुनवाई की मांग

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उठेगा मामला

मुंबई। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 7 सितंबर, बुधवार को सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध कर सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि वह शिवसेना चुनाव चिन्ह के संदर्भ में सुनवाई के लिए दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं।

चुनाव आयोग में शिंदे गुट ने आवेदन दाखिल कर शिवसेना और उसके चुनाव चिह्न पर दावा किया है। शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट से कहा कि वह उनकी याचिका संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट के उस दावे पर संज्ञान लिया जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग के समक्ष प्रक्रिया को बाधित कर रहा है।

 


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