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अदालत ने जाली नोट रखने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की

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मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2000 रुपये का जाली नोट रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर आरोपित ओमप्रकाश बिश्नोई और कमलेश बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सत्र न्यायाधीश राजेश जे. कटारिया ने कमलेश बिश्नोई की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संबंधित विस्तृत आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई है। बिश्नोई को वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन के अनुसार, अगस्त 2021 में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान से खरीदारी करने के बाद एक व्यक्ति ने उसे 2000 रुपये का नोट दिया था। कुछ दिन बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी सामान खरीदने के बाद 2000 रुपये का नोट दिया।

संदेह होने पर दुकानदार ने जब दोनों नोटों की क्रम संख्या का मिलान किया, तो दोनों पर एक ही नंबर था। उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

 


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