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अनिल अंबानी 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन, 25 करोड़ का तगड़ा जुर्माना

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डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी तथा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से पैसे के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने 222 पेज के अंतिम आदेश में अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान वह किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी इंटरमीडिएटरी में डायरेक्टर या केएमपी के रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने सीनियर अधिकारियों की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस से पैसों के गबन के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची। इसे सहायक कंपनियों के लोन के रूप में दिखाया गया। कंपनी के बोर्ड ने इस तरह के ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट ऋणों की नियमित समीक्षा की थी। लेकिन, कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई है, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया।

जांच में 24 अन्य संस्थाओं का पता चला

जांच में कई संस्थाओं और व्यक्तियों की पहचान की गई है, जो या तो गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड के प्रत्यक्ष प्राप्तकर्ता हैं या फिर अवैध तरीके से पैसे निकालने में मदद करने वाले बिचौलिए हैं। आरएचएफएल के पूर्व अधिकारियों अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह पर उनकी संलिप्तता के लिए क्रमशः 27 करोड़ रुपये, 26 करोड़ रुपये और 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, अंबानी के व्यापारिक साम्राज्य से जुड़ी अन्य संस्थाओं जैसे कि रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर भी 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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