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RTI के दायरे में प्राइवेट स्कूल, देनी होगी मांगी गई जानकारी – हाईकोर्ट

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चंडीगढ़, 8 मई 2022 । हरियाणा के सभी निजी स्कूलों को अब आरटीआई (RTI) के तहत मांगी गई सूचना देनी होगी. सूचना न देने को लेकर बजट स्कूलों की एसोसिएशन निशा की ओर से दायर की गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 मई को खारिज कर दिया है. वहीं अब हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने इसे अभिभावकों की जीत बताया है. मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने अगस्त 2021 में अपने एक आदेश में कहा था कि प्राइवेट स्कूल आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकते हैं.

लिहाजा आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों के बारे में मांगी गई सूचना व जानकारी प्राइवेट स्कूलों से उपलब्ध करके आवेदक को दी जाए. जो स्कूल सूचना देने में आनाकानी करें या मना करें तो शिक्षा निदेशालय के आदेशों को न मानने के कारण स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए.


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