ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबरभारतराज्य

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध किया

Share

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत को बताया कि एजेंसी ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से 60 दिन की निश्चित अवधि के अंदर आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसलिए उनको स्वाभाविक जमानत नहीं दी जा सकती।
एजेंसी ने बुधवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों पर सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल किया।

देशमुख की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में इस आधार पर स्वाभाविक जमानत की मांग की गई थी कि अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान नहीं लिया है।

ईडी ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत स्वाभाविक जमानत पाने के आरोपी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अदालत के आरोपपत्र के संज्ञान लेने का सवाल संगत नहीं है।

एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि देशमुख की जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। हलफनामे में कहा गया कि आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के बाद स्वाभाविक जमानत की अवधारणा पर विचार नहीं किया जा सकता।


Share

Related posts

अपने ही लोगों के हाथ तुम्हें सूली झेलने की तैयारी हो, तो तुम्हारी मर्जी!!!

Amit Kumar

अमेरिका में बाढ़ से भारतीय मूल के चार लोगों की मौत

samacharprahari

दैनिक राशिफल सोमवार, सितंबर 14, 2020

samacharprahari

ज्वाइंट सर्विस एक्सरसाइज़: देश की सुरक्षा में फोर्सेज़ की ताक़त झलकी

samacharprahari

SBI की महिला बैंक मैनेजर ने खातों से उड़ाए 3 करोड़ रुपए

samacharprahari

भारत से बाहर नहीं जा सकेंगी जैकलीन फर्नांडीज, एयरपोर्ट पर रोका

Amit Kumar