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पीएमसी बैंक को नहीं मिली राहत, बढ़ी पाबंदी

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मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) को कोई राहत नहीं दी है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया, “टेकओवर प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी समय को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर तक निर्देशों को बढ़ाया गया है।” केंद्रीय बैंक ने संकट में फंसे पीएमसी बैंक को टेकओवर करने के लिए हाल ही में सेंट्रम ग्रुप को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। सेंट्रम ग्रुप को भारतपे के साथ मिलकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए दी गई स्वीकृति 120 दिनों के लिए मान्य है। इसके बाद नई एंटिटी में पीएमसी बैंक का मर्जर हो जाएगा। पिछले वर्ष मार्च के अंत तक पीएमसी बैंक के पास 10,727 करोड़ रुपये का कुल डिपॉजिट और 4,472.78 करोड़ रुपये का कुल एडवांस रकम थी। बैंक का ग्रॉस एनपीए 3,518.89 करोड़ रुपये था। बैंक ने 6,835 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज किया था।


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