ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबरभारतराज्य

सरकार ने परमबीर को छह जुलाई तक गिरफ्तारी से दी राहत

Share

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी। अकोला शहर पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात निरीक्षक बी.आर. घाडगे की शिकायत पर अप्रैल में सिंह के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। घाडगे पहले ठाणे में तैनात थे।
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार को यह बयान तब दिया, जब पीठ ने सिंह की याचिका पर सुनवाई पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। सिंह ने ठाणे पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई प्रारंभिक जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर रखी है।


Share

Related posts

महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से होंगे चुनाव!

Girish Chandra

नामांकन में चूक पड़ी भारी, BMC चुनाव से पहले महायुति को दोहरा नुकसान

samacharprahari

हिरासत में मौतें और पुलिस प्रताड़ना पर चिंताजनक खुलासे

samacharprahari

युवा उद्यमियों के लिए अवसरों की सुनामी है

samacharprahari

अफगानिस्तान में बम विस्फोट से छह नागरिकों की मौत

samacharprahari

राज्य में सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे : मविआ

samacharprahari