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वसूली केस : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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अदालत ने ईडी की याचिका खारिज की

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को अनिल देशमुख की मेडिकल जांच कराई

समाचार प्रहरी नेटवर्क, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अवकाशकालीन अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धनशोधन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व गृह मंत्री देशमुख की नौ दिन की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने ईडी की याचिका खारिज कर दी और देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद देशमुख को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मंगलवार को उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद देशमुख को विशेष अदालत के सामने पेश किया गया था।

बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिंह ने कहा था कि देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के होटल, बार और रेस्तरां चालकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया था। इन आरोपों के बाद देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।


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