ताज़ा खबर
Other

जालसाजी के आरोप में यूपी के ‘एमएलसी’ को सात साल की जेल

Share

लखनऊ, 23 मार्च 2022 । यूपी विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) को आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में सांसद/विधायक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। अक्षय प्रताप को आगामी एमएलसी चुनावों में राजा भैया के करीबी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा की घोषणा की। कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर हथियार (रिवॉल्वर) लाइसेंस प्राप्त करने का दोषी ठहराया। अक्षय प्रताप अमेठी के जामो इलाके के रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना पता प्रतापगढ़ बताकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ 1997 में नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था।


Share

Related posts

सॉफ्टवेयर इंजीनियर ‘डिजिटल अरेस्ट’, 11.8 करोड़ रुपये उड़े

samacharprahari

अर्थव्यवस्था: लॉकडाउन से जीडीपी माईनस 23.9 फीसदी लुढ़की

samacharprahari

आधार को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी सरकार

samacharprahari

शराबबंदी की खुली पोल, दारू तस्कर सिपाही गिरफ्तार

Amit Kumar

शिवसेना सांसदों की बैठक में सात सांसद अनुपस्थित

Prem Chand

महाराष्ट्र में हल्के वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जानी चाहिए: वडेट्टीवार

Prem Chand