Samachar Prahari
Other

जालसाजी के आरोप में यूपी के ‘एमएलसी’ को सात साल की जेल

Share

लखनऊ, 23 मार्च 2022 । यूपी विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) को आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में सांसद/विधायक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। अक्षय प्रताप को आगामी एमएलसी चुनावों में राजा भैया के करीबी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा की घोषणा की। कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर हथियार (रिवॉल्वर) लाइसेंस प्राप्त करने का दोषी ठहराया। अक्षय प्रताप अमेठी के जामो इलाके के रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना पता प्रतापगढ़ बताकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ 1997 में नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था।


Share

Related posts

बढ़ती महंगाई के दौर में विकास दर को बरकरार रखने की चुनौती

Vinay

टकराव से बचने के लिए विस अध्यक्ष चुनाव टाला

samacharprahari

सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी अधिकारी के खिलाफ मामला किया दर्ज

Prem Chand

Leave a Comment