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एनएसई को-लोकेशन घोटाले में नया मामला दर्ज

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मुंबई, पुणे, कोटा, लखनऊ एवं दिल्ली-एनसीआर समेत 18 स्थानों पर तलाशी अभियान

प्रहरी संवाददाता, मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने को-लोकेशन घोटाले के सिलसिले में निजी कंपनी के तत्कालीन निदेशक, एनएसई की तत्कालीन एमडी एवं तत्कालीन डीएमडी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है।

इस मामले में शुक्रवार को मुंबई, पुणे, कोटा, लखनऊ एवं दिल्ली-एनसीआर समेत पांच राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित लगभग 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

सीबीआई ने एनएसई को-लोकेशन मामले में मुंबई के पूर्व आयुक्त से हाल ही में पूछताछ की थी। आरोप है कि वर्ष 2009-2017 के दौरान उनकी फर्म ने एनएसई के कार्मिकों के टेलीफोन को कथित तौर पर अवैध रूप से रिकार्ड किया था।

गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त सन्दर्भ के आधार पर दिल्ली स्थित निजी कंपनी, उसके तत्कालीन निदेशकों और एनएसई मुंबई के चार कर्मियों के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान पाया गया कि षड़यंत्र के तहत ‘पीरियाडिक स्टडी ऑफ साइबर वल्नेरबिलिटिस’ की आड़ में कथित रूप से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त की कंपनी और एनएसई संलग्न थी। एनएसई के शीर्ष अधिकारियों ने समझौता व वर्क ऑर्डर जारी किया था।

आरोप है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्रावधानों के विपरीत मशीन लगाकर फोन कॉल अवैध रूप से रिकार्ड किए गए। भारतीय टेलीफोन अधिनियम की धारा 5 के तहत समक्ष प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके लिए कथित रूप से 4.45 करोड़ रुपये मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त की कंपनी को भुगतान किया गया।


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