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आज रात से उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन, रोडवेज बसें भी नहीं चलेंगी

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लखनऊ । कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर आज से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंध 10 जुलाई रात 10 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक चलेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट-बाजार, गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

मालवाहन वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्व की तरह खुले रहेंगे। 

कोविड-19 के मद्देनज़र घर-घर शुरू किया गया व्यापक स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा। इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आ‌वाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।

हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण करेंगे। पेट्रोलिंग व्यवस्था को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन नए दिशा-निर्देशों के तहत भी समीक्षा करते हुए काम करेंगे।


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