पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
नेशनल डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लांड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन. जे. जामदार ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता की याचिका पर तेजी से सुनवाई और फैसला करे, क्योंकि यह छह महीने से लंबित है।
देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की उम्र (72 वर्ष) हो गयी है। उनके स्वास्थ्य और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि देशमुख को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसका जेल अस्पताल में इलाज नहीं किया जा सकता। ईडी ने देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया था कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए।
