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दिल्ली में एक ही नगर निगम, कानूनी मान्यता मिली

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विधेयक पर राष्ट्रपति की लगी मुहर

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब एक ही नगर नगम होगा। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को पहले हई मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे पारित कर दिया है। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही दिल्ली की तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक कानून बन चुका है। अब तीनों निगमों (उत्तर, पूर्व और दक्षिण) को दिल्‍ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही एमसीडी के संभावित चुनावों पर फिलहाल ब्रेक लग गई है।

केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही अब दिल्ली में तीन के बजाय बस एक महापौर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब दिल्ली नगर निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।


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