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जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम को झटका, कोर्ट ने जमानत की खारिज

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रामपुर। शत्रु संपत्ति की जमीन जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के आरोप में सांसद आजम खान के खिलाफ अजीमनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में बुधवार को आजम खान की जमानत याचिका रद्द हो गई।
सांसद आजम खान के खिलाफ साल 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के आरोप लगे थे। आजम खान पिछले डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं और तबीयत खराब होने के कारण मौजूदा समय में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं।
हालांकि, इस मामले में उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत हो चुकी है। सांसद आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।


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