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मुंबई बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों को राहत

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केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दो तत्कालीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था

डिजिटल न्यूज़ डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल विस्फोटकों की खेप उतराने की अनुमति देने के आरोप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दो तत्कालीन अधिकारियों को राहत प्रदान की है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया था। करीब 20 साल बाद उन्हें राहत मिली है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश रद्द करते हुए कहा कि विभागीय जांच में दोनों (अब सेवानिवृत्त) अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।

 

बता दें कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के तत्कालीन अधीक्षक एसएम पडवाल (अब सेवानिवृत्त) और यशवंत लोटाले पर विस्फोटक, हथियार और गोला बारुद की खेप को उतारने की अनुमति देने के लिए घूस लेने का आरोप लगाया गया था। पडवाल को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था, जबकि लोटाले को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। उन्हें पेंशन और ग्रैच्युटी की केवल 65 फीसदी रकम देने का आदेश दिया गया था। दोनों अधिकारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने चार मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक पडवाल और लोटाले वेतन और पेंशन का बकाया जैसे सभी लाभों के हकदार होंगे, जिनका भुगतान उन्हें दो महीने के अंदर किया जाए।

गौरतलब हो कि मुंबई में 12 मार्च 1993 को अलग-अलग स्थानों पर 12 बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। बाद में एक विशेष अदालत ने मामले में 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 अन्य को बरी कर दिया था।

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