Samachar Prahari
OtherTop 10क्राइम

अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सज़ा

Share

 

डिजिटल न्यूज डेस्क, वाराणसी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण करवाने और पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा, 75-75 हजार रुपये जुर्माने भरने का भी निर्देश दिया है। जौनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को ये सज़ा सुनाई है।

ये है मामला

करीब चार साल पहले 10 मई 2020 को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और गालीगलौज कर धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 386, 504, 506 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को इस मामले में पांच मार्च को दोषी करार दिया था। कोर्ट की सुनाई गई यह सज़ा दो साल से ज़्यादा की है, इसलिए ऊपरी अदालत से अगर राहत नहीं मिली, तो धनंजय सिंह 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।


Share

Related posts

ईडी के समक्ष पेश हुए खडसे, पूर्व भाजपा नेता के दामाद अरेस्ट

Prem Chand

पीएनबी ने गलवान शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित

samacharprahari

पेंशनर्स को सरकार ने दिया झटका, नहीं बढ़ेगी पेंशन

samacharprahari

Leave a Comment