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मालेगांव विस्फोट मामला: विशेष अदालत में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

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शुक्रवार को फिर से शुरू होगी सुनवाई, सुनवाई पर रोक नहीं लगाई 

मुंबई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी अदालत में पेश नहीं हुए। बंबई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। अब अगली सुनवाई शुक्रवार को फिर से शुरू होगी।

विशेष अदालत ने सभी सात आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी. आर. सितरे ने इससे पहले सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद गत वर्ष जून में ठाकुर, अदालत में पेश हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय राहिकर गुरुवार को न्यायाधीश के सामने पेश हुए थे, जबकि अन्य चार आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि कोविड-19 की स्थिति के चलते उनके मुवक्किल पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई से 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में रखी विस्फोटक सामग्री में धमाका हो गया था, जिससे छह लोग मारे गए थे और सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। अदालत ने अक्टूबर 2018 में पुरोहित, ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के विरुद्ध आतंक रोधी धाराओं में मामला दर्ज किया था।


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