राशन कार्ड जारी करने के लिए वेब आधारित पंजीकरण सुविधा
नई दिल्ली। नए भारत की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार, लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को इस योजना का अधिकतम कवरेज प्रदान किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा शुरू की है। इस पंजीकरण का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है।
बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फिलहाल लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। इस अधिनियम में 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ यानी माई राशन-माई राइट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है।
पिछले सात से आठ वर्षों में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों से लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड जारी किए जाते हैं।